चिटफंड PACL रिफंड: जाने आवेदन के बाद की प्रक्रिया, क्या है सेबी का अगला कदम?
चिटफंड पीएसीएल या पर्ल्स ग्रुप में जमा करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49000 करोड़ रुपये को वापस करने की प्रक्रिया सेबी ने शुरू कर दी है.
पीएसीएल रिफंड पाने के लिए निवेशकों को 30 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करना है (फोटो- ट्विटर @chandan96941622).
पीएसीएल रिफंड पाने के लिए निवेशकों को 30 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करना है (फोटो- ट्विटर @chandan96941622).
चिटफंड पीएसीएल (PACL) या पर्ल्स ग्रुप में जमा करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49000 करोड़ रुपये को वापस करने की प्रक्रिया सेबी (SEBI) ने शुरू कर दी है. इसके लिए निवेशकों को 30 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन करना है. इसबीच निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए सेबी ने इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (IPs) के रूप में पंजीकृत प्रशासकों की नियुक्ति शुरू कर दी है. इस बारे में सेबी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है.
चिटफंड पीएसीएल की देश भर में फैली हजारों एकड़ की जमीन और हजारों करोड़ रुपये इस समय सेबी के पास हैं. ये पैसा चिटफंड के निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल है. सेबी ने फरवरी में पीएसीएल के सभी निवेशकों से कहा था कि सेबी की विशेष वेबसाइट पर अपने दस्तावेजों को अपलोड कर रिफंड के लिए आवेदन करें. देश भर में करोड़ों निवेशक अभी तक रिफंड के लिए आनलाइन आवेदन कर चुके हैं. हालांकि कई निवेशक वेबसाइट के ठीक से काम नहीं करने की शिकायत भी कर रहे हैं.
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इस बीच रिफंड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सेबी ने 2 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि बोर्ड से रिफंड लौटाने के लिए प्रशासकों को नियुक्त करने का फैसला किया है. ये प्रशासक इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के रूप में पंजीकृत होने चाहिए.
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सेबी ने साथ ही कहा है कि इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के पैनल में शामिल प्रशासक बीच में अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं. ऐसा करने वालों पर सेबी कार्रवाई करेगी. सेबी के इस सर्कुलर के साथ ही पीएसीएल और दूसरे चिटफंड के निवेशकों में अपनी जमा राशि जल्द वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी है. इसी तरह सेबी को सहारा के करोड़ों निवेशकों का पैसा भी वापस करना है. माना जा रहा है कि ये प्रशासक सेबी के पास लंबित सभी चिटफंड के निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए काम करेंगे.
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03:48 PM IST