रेजरपे, कैशफ्री पर RBI की बड़ी कार्रवाई, नए ग्राहक बनाने से रोका, जानिए पूरा मामला
Digital Payment: आरबीआई ने देश के बड़े पेमेंट गेटवे रेजरपे (Razorpay) को अस्थाई रूप से अपने पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है.
Digital Payment: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई ने देश के बड़े पेमेंट गेटवे रेजरपे (Razorpay) और कैशफ्री (Cashfree) को अस्थाई रूप से अपने पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. बैंकिंग रेगुलेटर के आदेश पर, Razorpay ने कहा कि यह एक अस्थायी कदम है और इसका रेजरपे के मौजूदा बिजनेस ऑपरेशन और मौजूदा मर्चेंट्स पर कोई असर नहीं होगा.
एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, RBI ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी कर Razorpay और Cashfree को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था. इस बारे में कैशफ्री की प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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Razorpay को जुलाई में मिली थी पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी
Razorpay ने कॉन्टैक्ट करने पर कहा कि उसे पेमेंट ‘एग्रीगेटर’ और पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म के लाइसेंस के लिए जुलाई में आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी. कंपनी को अब अंतिम लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए RBI के साथ अतिरिक्त विवरण साझा करना है.
रेजरपे के प्रवक्ता ने कहा, इस प्रक्रिया के तहत RBI ने हमसे कहा है कि जब तक इस तरह के विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तब तक ऑनलाइन नए ग्राहक न बनाए जाएं.
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उन्होंने कहा, RBI के दायरे में काम करने वाले एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में Razorpay ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन किया है. आरबीआई के इस निर्देश का रेजरपे के मौजूदा बिजनेस ऑपरेशन और वर्तमान व्यापारियों पर कोई असर नहीं होगा.
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