केंद्र सरकार ने देश के 12 राज्यों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है. जून तक यह योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी. इस योजना के तहत राशन कार्ड पूरे देश में मान्य हो जाएंगे. इस योजना के तहत राशनकार्ड धारक देश में किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं. दावा है कि इस योजना से भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा.

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा कि इस साल जून में देशभर में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One nation, one ration card) लागू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि देश के 12 राज्यों में एक जनवरी से इस योजना का लाभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को मिलना शुरू हो गया है. 

पासवान ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एक जनवरी, 2020 से देश के कुल 12 राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में 'एक राष्ट्र एक राशनकार्ड' की सुविधा की शुरुआत हो गई है.

उन्होंने कहा कि इन राज्यों के पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) लाभार्थी अब इनमें से किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं. जून 2020 तक देश के सभी राज्यों को इससे जोड़ा जाएगा.

'वन नेशन वन राशन कार्ड' केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस के लाभार्थियों को कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिलेगा. इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाती है जिसमें लाभार्थियों से संबंधित विवरण फीड किए गए हैं.

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केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है.

उधर, राजस्थान के खाद्य मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि जल्द ही नेशनल पोर्टेबिलिटी भी लागू की जाएगी, जिसके तहत देश का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी राज्य की राशन की दुकान से गेहूं या अन्य सामान प्राप्त कर सकता है.