Raja Singh Prophet Muhammad: आखिर कैसे गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद जमानत पर छोड़ दिए गए बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह
Raja Singh Statement on Prophet Muhammad: हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र (Goshamahal Assembly constituency) के बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह (BJP MLA T. Raja Singh) को मोहम्मद पैगम्बर को लेकर विवादित बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत मिल गई थी.
Raja Singh Statement on Prophet Muhammad: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र (Goshamahal Assembly constituency) के बीजेपी विधायक टी. राजा सिंह (BJP MLA T. Raja Singh) इन दिनों कई तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. दरअसल, राजा सिंह ने मोहम्मद पैगम्बर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही हैदराबाद के अलग-अलग इलाकों में उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हैदराबाद के कई पुलिस स्टेशनों के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई. इसी बीच बीजेपी ने राजा सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया.
गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही राजा सिंह को मिल गई जमानत
मोहम्मद पैगम्बर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद राजा सिंह के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई गईं. जिसके बाद मंगलवार की सुबह हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा अभी शांत होना शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर हैदराबाद में लोगों का गुस्सा भड़क उठा. दरअसल, राजा सिंह की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया. अब लोगों ने राजा सिंह की जमानत को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि राजा सिंह को गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही कैसे जमानत मिल गई. आइए समझते हैं.
आखिर राजा सिंह को इतनी जल्दी कैसे मिली जमानत
किसी भी आरोप में व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस को आपीसी की धारा 41(a) का खास ध्यान रखना होता है. लेकिन हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह की गिरफ्तारी में इस धारा को ध्यान में नहीं रखा था. राजा सिंह के वकील ने पुलिस की इस गलती को ही अपना मोहरा बनाया और कोर्ट पहुंच गए. जिसके बाद कोर्ट ने वकील की बात को सही ठहराते हुए राजा सिंह को जमानत पर रिहा करने के ऑर्डर दे दिए.
क्या है आपीसी की धारा 41(a)
जिस अपराध में किसी व्यक्ति को सात साल से कम की सजा होती है, ऐसे अपराध में व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस के पास उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर एक नोटिस भी जारी करना होता है. पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के आदेश मिलने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.