10 साल की जेल, एक करोड़ रुपए का जुर्माना, पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संसद में पेश हुआ बिल
Public Examination Bill 2024: प्रतियोगी परीक्षा में धांधली और नकल पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है. जानिए पेपर लीक पर कितनी होगी सजा और क्या हैं प्रावधान.
Public Examination Bill 2024: प्रतियोगी परिक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया है. कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में इसे रखा. गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी. बिल में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. इससे पहले, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इस बिल को पेश किए जाने का जिक्र किया था.
Public Examination Bill 2024: संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
संसद में पेश किए गए बिल में संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. हालांकि, विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा. विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है. ये कमेटी कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी. इस कानून के दायरे में UPSC, SSB, RRB, बैंकिंग, NEET, JEE, CET और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी.
Public Examination Bill 2024: सर्विस प्रोवाइडर पर भी लगेगा एक करोड़ रुपए जुर्माना, चार साल तक लगेगी रोक
संसद में पेश किए विधेयक के मुताबिक किसी कैंडिडेट की जगह पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी. वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करा रहा सर्विस प्रोवाइडर गलत काम में लिप्त होते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी एक करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा चार साल तक परीक्षा को आयोजित करने पर रोक लगाई जा सकती है.
बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है. उन्होंने कहा,‘इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है.’