महाराष्ट्र (Maharashtra) में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लगा दिया गया है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज राष्ट्रपति के पास राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेज दी थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले करीब 20 दिनों से सरकार बनाने को लेकर हो रही उठा-पटक को अब विराम लग गया है.

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राज्यपाल ने राष्ट्रपति से संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन (President's Rule) लागू करने की सिफ़ारिश की. मौजूदा राजनीतिक संकट को देखते हुए राज्यपाल ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन (President's Rule) की सिफारिश की थी. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात का ऐलान किया था. इससे पहले राज्‍यपाल ने एनसीपी को आज शाम साढ़े आठ बजे तक समर्थन जुटाने का वक्‍त दिया था. 

बता दें कि 9 नवंबर, शनिवार को पिछले विधानसभा की मियाद खत्‍म हुई थी. 24 अक्‍टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजे के 19 दिन बाद भी अभी तक कोई दल बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े को राज्‍यपाल के समक्ष पेश नहीं कर पाया.

महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की 288 सदस्‍यीय विधानसभा में बीजेपी (BJP) को 105, शिवसेना (shiv sena) को 56, एनसीपी (NCP) को 54 और कांग्रेस (COngess) को 44 सीटें मिली थीं. चुनाव पूर्व के भाजपा-शिवसेना गठबंधन को स्‍पष्‍ट जनादेश मिला था. लेकिन शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले की मांग के कारण ये गठबंधन टूट गया. उसके बाद शिवसेना ने एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिशें कीं लेकिन अंतिम समय तक कांग्रेस के समर्थन को लेकर असमंजस में बने रहने के कारण सियासी गतिरोध बना रहा.