Pollution Certificate: ₹60 में कराएं पॉल्यूशन, वरना लग सकता है ₹10000 का जुर्माना- दिल्ली पुलिस ने किया आगाह
Pollution Certificate: अगर आपने अभी तक अपने व्हीकल का पॉल्यूशन नहीं कराया है, तो जल्द कर लें, वरना भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है. दिल्ली ट्रेफिक पुलिस ने इसको लेकर लोगों को आगाह किया है.
Pollution Certificate: अगर आप टू, थ्री या फोर व्हीलर चलाते हैं, तो जरूर पता होगी उसका पॉल्यूशन कराना बेहद जरूरी है. अगर आपने अभी तक पॉल्यूशन नहीं कराया है, तो जरूर करा लें. क्योंकि दिल्ली पुलिस इसको लेकर लोगों को आगाह कर रही है. दरअसल दिल्ली में ट्रेफिक पुलिस लोगों से सवाल कर रही है कि 60 रुपए खर्च करेंगे या फिर 10000 रुपए का चलान देंगे या फिर अपने फेफड़े खराब करेंगे. दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सवाल सोशल मीडिया पर किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की अहमियत बताई है. साथ ही लोगों को इसे बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट में लिखा कि, 'पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने का खर्च- ₹60 से ₹100. वहीं PUCC चलान- ₹10000. आखिरी में उन्होंने फेफड़ों की बीमारी को लेकर जिक्र किया है. उन्होंने जनता से सवाल किया कि आप कैसे पे करना पसंद करेंगे?.
PUCC की क्या है अहमियत?
इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने पोस्ट में दो पिक्चर्स भी अपलोड की हैं. इस पिक्चर के जरिए दिल्ली पुलिस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की अहमियत लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है. इनके कैप्शन में पर्यावरण को लेकर लोगों की मानसिकता को दर्शाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने समझाया कि अपने व्हीकल के पॉल्यूशन लेवल को हमेशा चेक कराते रहें. ध्यान देने वाली बात ये है कि वाहल चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, आर सी, गाड़ी के इंश्योरेंस के अलावा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फभी होना चाहिए.
जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान हर गाड़ी को रोक कर उससे जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करती है. फिर बात पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) की ही क्यों न हो. इसके न होने पर पुलिस ड्राइवर पर जुर्माना लगाती है. केंद्र की तरफ से लागू इस मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) में PUC सर्टिफिकेट न होने पर भारी-भरकम फाइन का प्रावधन है, जो कि 10,000 रुपए तक हो सकता है. इसके अलावा नियमों का उल्लघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है.