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दिल्ली सरकार ने आज से शुरू किया रजिस्ट्रेशन, इन मजदूरों को दिए जाएंगे 5000 रुपये

दिल्ली में रहने वाले कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मजदूर दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में 16.5.2020 से अपना नया रजिस्ट्रेशन या रिन्यूवल करा सकते हैं.
Updated on: May 16, 2020, 02.03 PM IST
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डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे

वेब पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं हैं, जिसमें से रिन्यूवल के लिए 62 और नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 63 नंबर पर क्लिक करना होगा. पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिन बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्धारित स्थान पर सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए आना होगा और वेरिफिकेशन के बाद उन्हें लेबर कार्ड दे दिया जाएगा. इसके बाद वे सरकारी से दी जा रही सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे.  

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अब तक 40 हजार श्रमिक रजिस्टर हुए हैं

वेब पोर्टल लांच करने के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों में मजदूर काम करते हैं. इन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं. पूर्व में इनका रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर होता था. दिल्ली में लगभग 40 हजार कंस्ट्रक्शन वर्कर अभी रजिस्टर्ड हैं. जिनको इस कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति में पिछले महीने 5-5 हजार रुपये की सहायता दी गई थी और इस महीने भी इन्हें 5-5 हजार रुपये की मदद दी जा चुकी है.  

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बहुत से श्रमिकों का अब तक नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है. कई सारे लोग ऐसे हैं, जिनका हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है. उनका अभी नवीनीकरण नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार ने कल (16 मई) से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की प्रक्रिया को एक साथ शुरू करने का फैसला लिया है. जिन लोगों का पहले पंजीकरण हुआ था और इस समय उसकी वैधता अवधि खत्म हो चुकी है, वे लोग भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने नवीनीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं. वहीं, जो लोग नया पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे लोग भी इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.  

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इस तरह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

वेब पोर्टल एड्रेस  www.edistrict.delhigovt.nic.in पर क्लिक करना होगा. इस पर दिल्ली सरकार का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुल जाएगा. इस पोर्टल के खुलने के बाद रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें. जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे, तो एक पेज खुलेगा और उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए डीटेल डालनी होगी. इसमें मांगी जा रही जानकारियों को भरेंगे और इसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. सरकार के ई-पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं हैं. इसमें से 62 नंबर पर जाकर जब क्लिक करेंगे, तो नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसी तरह, 63 नंबर पर क्लिक करने पर नया रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.  

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अपलोड करने होंगे ये डॉक्टयूमेंट

रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदक को अपना नाम व पूरा पता के साथ ही, उन्हें सेल्फ डिक्लिरेशन का कॉलम भरना होगा. इसके अलावा, अपने एड्रेस का प्रमाण पत्र और जन्म का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा. इसके साथ ही 90 दिनों तक काम करने का नियोक्ता या किसी यूनियन से मिला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. यह अपलोड करने के बाद आवेदक एक बार इसकी जांच कर लें. आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे सबमिट कर दें. इसके बाद उन्हें एक ओटीपी नंबर मिल जाएगा. वह ओटीपी नंबर डालते ही उनका रजिस्ट्रेशन फार्म पूरा हो जाएगा और वे इसका प्रिंट आउट ले लें. इसके बाद उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा. फार्म पर ही लिखा होगा कि उन्हें किस दिन और कहां पर वेरिफिकेशन के लिए अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों को लेकर पहुंचना होगा.  

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कंस्ट्रक्शन वर्क की श्रेणी में आएंगे ये लोग

कंस्ट्रक्शन वर्कर की श्रेणी में जो लोग आते हैं और अपना पंजीकरण कर सकते हैं, उसमें बढ़ई, कारपेंटर, वायर बाइंडर, कंस्ट्रक्शन साइट पर तैनात चैकीदार, कंट्रीट मिक्सर पर काम करने वाले लोग, क्रेन आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, लोहार, पंप ऑप्रेटर, राजमिस्त्री, टाइल्स स्टोर फीटर, बेलदार, बेल्डर, मजदूर और कुली शामिल हैं. यह सभी लोग ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं. पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी. उसके 10 दिन बाद उन्हें सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें वहीं पर कार्ड दे दिया जाएगा.