EXCLUSIVE: CCI के संशोधन बिल पर वित्त मामलों की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी गुरुवार को देगी राय, जानें क्या है डिमांड
CCI amendment bill : स्टैंडिंग कमिटी ने CCI की ड्राफ्ट रिपोर्ट में कार्टेल को सेटलमेंट मैकेनिज्म से बाहर रखने पर दी गई दलील को पर्याप्त नहीं माना.
CCI amendment bill : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (CCI) के संशोधन बिल पर वित्त मामलों की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी (Parliament Standing Committee) गुरुवार को अपनी राय देगी. स्टैंडिंग कमिटी कार्टेल के केस को भी सेटलमेंट के दायरे में लाने के पक्ष में है. स्टैंडिंग कमिटी ने CCI की ड्राफ्ट रिपोर्ट में कार्टेल को सेटलमेंट मैकेनिज्म से बाहर रखने पर दी गई दलील को पर्याप्त नहीं माना. कमिटी ने CCI में ऑफिसर की कमी के चलते M&A की टाइमलाइन को 210 से घटाकर 150 दिन और शुरुआती राय के 30 दिन से घटाकर 20 दिन के प्रस्ताव को सही नहीं माना है. CCI ड्राफ्ट बिल में 2000 करोड़ की सीमा को इन्फ्लेशन के साथ लगातार रिव्यू की मांग की है.
8 दिसंबर को होगा सलाह-मशविरा
खबर के मुताबिक,भाजपा नेता जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय स्थायी समिति (Parliament Standing Committee) 8 दिसंबर को प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पर परामर्श करेगी और समिति के कार्यक्रम के मुताबिक विधेयक (CCI amendment bill) पर एक मसौदा रिपोर्ट को अपनाने पर विचार करेगी. पिछले दिनों लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा था कि समिति कानून और न्याय मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा CCI बिल के प्रावधानों पर एक ब्रीफिंग करेगी और 'प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने का मामला उठाएगी.
अगस्त में पेश किया गया था CCI amendment bill
सीसीआई संशोधन बिल (CCI amendment bill) बीते अगस्त में संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया था और 17 अगस्त को समिति को भेजा गया था. यह बिल प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौतों और डोमिनेंट पोजिशन के दुरुपयोग की जांच के तेजी से समाधान के लिए निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है.
यह बिल (CCI amendment bill Update) एक्ट के तहत सजा की प्रकृति को जुर्माना लगाने से नागरिक दंड (सिविल पेनाल्टी) में बदलकर कुछ अपराधों को अपराध की कैटेगरी से बाहर करता है. इन अपराधों में सीसीआई के आदेशों का पालन करने में विफलता और प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों से संबंधित महानिदेशक के निर्देश और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग शामिल है.
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