चिटफंड पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले 6 करोड़ निवेशकों के लिए बीते दिनों सेबी (SEBI) की ओर से अच्छी खबर आई और बताया गया कि उनकी बचत के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, हालांकि निवेशकों का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है. पर्ल्स में लगाया गया पैसा क्लेम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अब करीब एक महीने का समय ही बचा है. इस बीच निवेशकों को कई जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे. इस विषय में आम लोगों के बीच जानकारी का भी अभाव है. पैसे कब तक और किस रूप में मिलेंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है. लेकिन इसके बावजूद निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट और सेबी पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि अब वे ही पहली और आखिरी उम्मीद हैं. हालांकि पीएसीएल निवेशकों को चाहिए कि संगठित रहें और शांतिपूर्वक सरकार तथा प्रशासन पर अपना पैसा वापस पाने के लिए दबाव बनाते रहें.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें: PACL चिटफंड में फंसा है पैसा तो वापस लेने के लिए करें ये काम, देखें Video

पीएसीएल निवेशक अपना पैसा पाने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए पीएसीएल के जितने भी दस्तावेज और रसीदें आपके पास उपलब्ध हैं, वे सभी सेबी की वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ पर अपलोड कर दीजिए. ध्यान रहे, ये सभी दस्तावेज किसी को न दीजिए. इसे अपने पास संभालकर रखिए. अपना पैसा वापस पाने के लिए ये दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं.

अगर आपके पास पॉलिसी डॉक्युमेंट न हो या आपने उसे पीएसीएल को जमा कर दिया हो, तो उसके बदले में मिली रसीद को अपलोड कीजिए. आपके पास अधिकतम जो भी डॉक्युमेंट हो, उसे अपलोड कीजिए.

यह भी पढ़ें: PACL निवेशक भूलकर भी एजेंट को न दें ओरिजनल डॉक्युमेंट्स, बरतें ये सावधानियां

पैसा वापस पाने के लिए पैन कार्ड और बैंक एकाउंट का होना जरूरी है. ये डॉक्युमेंट अपलोड करना, निवेशकों को हित में है. ये डॉक्युमेंट इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो और सही लोगों को ही पैसा मिले. इसलिए अगर निवेशक के पास पैन नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए. पैन बनने में अधिकतम 15 दिन लगते हैं.