रबी सीजन (Rabi Crops) के लिए गेहूं की सरकारी खरीद (Wheat Procurement) 15 अप्रैल से शुरू की जा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने गेहूं की खरीद का पूरा इंतजाम कर लिया है. इस बार कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए गेहूं खरीद के विशेष इंतजाम किए गए हैं. गेहूं की खरीद 15 मई तक की जाएगी. 

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गेहूं खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन (Online Registration) कराया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई किसान अपना गेहूं सरकारी खरीद केंद्र पर बेच सकता है. खरीद केंद्रों पर किसानों के बीच सोशल डिस्टेंशिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

55 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र (procurement centers) बनाए हैं. इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है. गेहूं की खरीद 1925 रुपये/ क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर की जाएगी. 

प्रदेश में तय टारगेट 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) सीधे किसानों के खरीदेगा. शेष गेहूं की खरीद सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाएगी.

सरकारी केंद्रों पर गेहूं की बिक्री के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. जिन किसानों का खरीफ सीजन 2019 -20 में धान खरीद के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

प्रदेश के किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट eproc.up.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

ऐसे कराएं अपना रजिस्ट्रेशन

- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट eproc.up.gov.in पर जाएं. या फिर eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx लिंक पर क्लिक करें.

- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने किसान पंजीकरण हेतु विकल्प पेज खुल कर आएगा.

- यहां 'गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण' लिंक पर क्लिक करें.

- लिंक खुलने के बाद आपके सामने 6 स्टेप के लिंक दिखाई देंगे.

- स्टेप-1 लिंक में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कागजात और नियमों के बारे में बताया गया है.

- यहां बताए गए सभी दस्तावेज इकट्ठा कर लें.

- स्टेप- 2 लिंक खोलने पर आपके सामने मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा.

- मोबाइल नंबर के बॉक्स में अपना फोन नंबर दर्ज करें.

- मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद नीचे के बॉक्स में कैप्चा (सामने दिए गए 4 अंक) दर्ज करें. 

- कैप्चा नंबर दर्ज करने के बाद अब 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें. 

- यहां आपके सामने एक फॉर्म खुलेगे. इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें.

- इसमें नाम, पते के साथ खसरा-खतौनी नंबर, जिला, बैंक डिटेल आदि की जानकारी भरनी होगी. 

- एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप भरते हुए 6 स्टेप पूरा करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. 

इन बातों का दें ध्यान

- रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है. 

- खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना जरूरी है.

- आधार कार्ड , बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें.

- रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें.

- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है.

- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है. 

- क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है.

- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा.

- मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी.

- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा.