प्याज (Onion) की जमाखोरी पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को फिर एक बड़ा फैसला लेते हुए प्याज के थोक व फुटकर व्यापारियों के लिए स्टॉक सीमा घटाकर क्रमश: 25 टन और पांच टन कर दिया है. 

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश के सभी राज्यों में प्याज के थोक व्यापारी अब अपने स्टॉक में 25 टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे. जबकि खुदरा कारोबारियों के लिए प्याज के स्टॉक की यह सीमा पांच टन रखी गई है. 

मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. हालांकि यह आयातकों पर लागू नहीं होगा. आपको बता दें कि प्‍याज की डिमांड और सप्‍लाई में काफी अंतर है, जिससे प्‍याज की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो चल रही हैं. हालांकि थोक बाजार में कीमतें कुछ घटी हैं लेकिन फिर भी दाम आसमान पर हैं.

इस बीच, विपक्ष ने प्याज और दाल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की है. सांसदों ने सदन में नियम 267 के तहत अनाज की कीमत पर चर्चा करने को लेकर नोटिस दिया है.

उधर, सरकार सप्‍लाई पूरी करने के लिए 11,000 टन प्याज तुर्की से मंगा रही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि MMTC ने तुर्की से 11,000 टन प्याज आयात करने का दूसरा अनुबंध किया है जो जल्‍द भारत आएगा.