सरकार रीटेल दवाओं की कीमतों पर कैपिंग को लेकर एक्टिव है. इसके तहत एक फिर 51 दवाओं के दाम पर कैपिंग लगाई गई है. साथ ही 2 नए फॉर्मुलेशन के दाम भी तय किए हैं. बता दें कि सरकार ने शुगर, हार्ट, BP, आंख, कान, गला और मल्टी-विटामिन की 51 दवाओं की रीटेल कीमत तय किया है. इससे रीटेल खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है.

स्टॉकिस्ट को 15 दिन में देनी होगी जानकारी

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सरकार की ओर से जारी नोटीफिकेशन के मुताबिक  51 दवाओं की रीटेल कीमत तय होने के अलावा कंपनियां सिर्फ जीएसटी ही ले सकेंगी. वह भी इस शर्त पर कि उन्होंने भुगतान किया है. सभी स्टेकहोल्डर्स यानी रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट को 15 दिनों में कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी. 

NPPA ने जारी किया नोटीफिकेशन 

जानी नोटीफिकेशन में कहा गया है कि अगर कंपनियों द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर Essential Commodities Act के तहत कार्रवाई होगी. बता दें कि NPPA ने नोटीफिकेशन जारी किया है. 

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