किसानों के लिए अच्‍छी खबर है. मोदी सरकार ने कृषि (Farming) और निर्माण (Construction) उपकरणों के लिए दो तरह के ईंधन के इस्तेमाल के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके पीछे उद्देश्य ट्रैक्टर, टिलर और हार्वेस्टर में सीएनजी (CNG) जैसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना है. 

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मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कृषि और निर्माण वाहनों के लिए दो ईंधन के इस्तेमाल को अधिसूचित किया है. दो ईंधनों से चलने वाले वाहनों के लिए धुएं और वाष्प के नियम डीजल माडल के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप ही रखे गए हैं. 

डीजल के साथ सीएनजी का भी विकल्‍प

मंत्रालय ने कहा कि इन वाहनों में ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहन और हार्वेस्टर शामिल हैं जिनका विनिर्माण मूल रूप से दो तरह के ईंधन के रूप में किया गया है. इनके लिए प्रमुख ईंधन डीजल और सीएनजी, बायो सीएनजी वैकल्पिक ईंधन है. 

 

मोटर वाहन अधिनियम में हुआ संशोधन

यह अधिसूचना केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 115ए और 115 बी में संशोधन के जरिये जारी की गई है. इसमें नए नियम 115एए और 115 बीबी शामिल किए गए हैं.