नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले अस्पताल और स्कूल नपेंगे, सरकार की बड़ी तैयारी
गलत पाए जाने पर सरकार के पास ये अधिकार है कि वह उस संस्था के अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकती है, उन्हें तीन साल तक के लिए जेल भेज सकती है. कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.
मोटी फीस वसूलने वाले अस्पताल और मनमानी करने वाले स्कूलों पर सरकार का डंडा चलाने की तैयारी हो चुकी है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर्ड कई संस्थान भारी-भरकम फीस और चार्ज वसूल कर मुनाफा कमा रहे हैं. उनपर एक्शन की तैयारी हो रही है. जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, सरकार ऐसी संस्थाओं से खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन साबित करने के लिए कहेगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, अगर ऐसी संस्थाएं अगर खुद को नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन साबित नहीं कर पाती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा. सरकार की ऐसी मंशा है कि क्या वाकई में ये कंपनियां या संस्थान नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन हैं. अगर ये मुनाफे में पाई गईं तो इनके खिलाफ जांच होगी.
सरकार ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजेगी. कंपनियां अगर जांच में नाकाम पाई जाती हैं तो इनको इनकम टैक्स में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट है या और जो इनकों बाकी रियायतें मिलती हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी. गलत पाए जाने पर सरकार के पास ये अधिकार है कि वह उस संस्था के अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकती है, उन्हें तीन साल तक के लिए जेल भेज सकती है. कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है.