नोएडा ऑथॉरिटी (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में इसे लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं. जिसमें 1 मार्च 2023 से पालतू कुत्ते या बिल्ली के हमले के मामले में मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है. इसके अलावा आपके पालतू जानवर से घायल हुए व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी आपकी ही होगी. यानी अगर आपका कुत्ता किसी को काट लेता है तो आपको उस शख्स का इलाज करवाना पड़ेगा. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट कर बताया कि अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही जानवरों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा और इसमें भी लापरवाही करने पर जुर्माने का प्रावधान है. इसके साथ ही अगर आपका जानवर किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

डॉग्स शेल्टर भी बनाए जाएंगे नोएडा प्राधिकरण एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा उनकी और उसकी निगरानी की जाएगी. इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी. इसके अलावा आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक गली के कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी. बनाए जाएंगे फीडिंग प्लेस डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग प्लेस बनाए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. उनके खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी. बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी. प्राधिकरण की सीईओ ने ट्वीट में कहीं ये बातें.

  • आज की 207 वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए नोएडा प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में निर्णय लिए गए.
  • नोएडा क्षेत्र के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्राधिकरण द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है.
  • दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा.
  • पालतू कुत्तों के स्टेरिलाईजेशन / एण्टी रेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है. उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रु 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान.
  • आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा.
  • आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता  चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आर0डब्लू0ए0 / ए०ओ०ए० द्वारा ही की जायेगी.
  • पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी.
  • पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा.