रिपोर्ट : लोमस कुमार झा

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नए यातायात नियम लागू होते ही एक तरफ लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू कर दी है तो दूसरे तरफ़ इस नियम और इसके रेट को लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी है. यातायात के नए नियम को लेकर यूपी में काफी एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो गए हैं. 

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा खुद कई बार यातायात के नियमों को तोड़ने संबंधी वीडियो वायरल होते हैं और कई बार यह प्रश्न भी उठते हैं कि जो आम नागरिकों का चालान काट रहे हैं, क्या वह यातायात के नियमों का खुद पालन करते हैं. 

डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है. डीजीपी ओपी सिंह ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखकर निर्देशित किया गया कि यदि नए मोटर वाहन नियम के तहत अगर कोई भी पुलिसकर्मी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते पाया गया तो उस पर अधिनियम 2019 की धारा 210 बी के तहत दोहोरी चालान की राशि देनी होगी.

पुलिस से जुड़े यातायात के नियमों के संबंधी शिकायतों को देखते हुए इस तरह के नियम से कहीं ना कहीं डीजीपी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को एक सिस्टमैटिक पुलिस बनाने की कोशिश के तहत यह सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है. DGP ने निर्देश जारी कर दिया है.

यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने पर दूसरे का चालान काटने वाले पुलिसकर्मी अगर खुद वही गलती करते हुए पाए गए तो उन्हें नए नियम के तहत दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा.

इस लेटर में कहा गया कि अगर कोई पुलिस वाला नियम तोड़ता हुआ पाया जाए तो उसे दोगुना जुर्माना चुकाना होगा. इससे जनता में एक संदेश जाए और पुलिस वाले भी मोटर वाहन कानून तोड़ने से डरें.