ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर तो सरकार ने जुर्माना बढ़ाकर नकेल कसने की कोशिश की है. अब बारी है सड़क पर इधर-उधर गलत तरीके गाड़ी पार्क करने वालों की. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम का एक बड़ा कारण है गलत पार्किंग. दिल्ली की ज्यादातर सड़कों का एक हिस्सा पार्किंग बन चुका है. 

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अगर बात युमनापार इलाके की करें तो यहां 4 लाइन की सड़क पर दो लाइनों में कार, टू-व्हीलर, ट्रक वगैरह ही खड़े रहते हैं. ट्रैफिक के लिए बस दो लाइन ही बचती हैं. इसके अलावा कुछ इलाकों में तो रिंग रोड की दो लाइनों पर गाड़ी मैकेनिकों ने कब्जा जमा लिया है. सड़क अब उनके लिए गैराज बन चुकी है. जिसके चलते इन इलाकों में हमेशा ट्रैफिक जाम के हालात बने रहते हैं. 

लेकिन सरकार ने इस समस्या से निजात पाने का रास्ता खोज लिया है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने के बाद अब गलत तरीके से पार्किंग करने वालों से भी मोटा जुर्माना वसूला जाएगा. दिल्ली सरकार दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स 2019 को लागू करने जा रही है.

बता दें कि इस महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को नई पार्किंग पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स 2019 को 30 सितंबर तक लागू करने के निर्देश दिए थे.

गलत पार्किंग करने पर गाड़ी मालिक को जुर्माना के साथ अब टोइंग और गाड़ी को रखने की ज्यादा फीस चुकानी होगी. इसके लिए सरकार पार्किंग के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नई पार्किंग नीति के तहत यह शुल्क वाहनों की अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से 200 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक होगा. इसमें कार की टोइंग फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की सिफारिश की गई हैं.

 

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पार्किंग के नए नियम इस महीने के आखिर से यानी 30 सितंबर से लागू होंगे. बदले नियमों के मुताबिक, अगर गाड़ी मालिक 90 दिन तक अपनी गाड़ी लेने नहीं आता है तो गाड़ी की नीलामी कर दी जाएगी.

क्या कहते हैं नए नियम

दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग रूल्स 2017 में पार्किंग नियमों में बदलाव किया गया है.

इससे जाम से मुक्ति मिलेगी, गलत पार्किंग वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

60 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ी को यातायात पुलिस को उठाने का अधिकार होगा.

60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर गाड़ी उठाने और जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी सिविक एजेंसी की होगी.

टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की टोइंग फीस 200 रुपये और 200 रुपये रखे जाने का चार्ज होगा.

कार की टोइंग फीस 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है. 500 रुपये गाड़ी को रखे जानी की फीस.

7 दिन से ज्यादा समय तक गाड़ी रखे जाने पर जुर्माना राशि बढ़कर दोगुना हो जाएगी. 

90 दिन तक गाड़ी को नहीं छुड़ाया जाता है तो उसे नीलाम कर दिया जाएगा.