Google NCLAT news: राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने गूगल (Google) को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. भाषा की खबर के मुतबिक, सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर पॉलिसी के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था. एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया.

आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को

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खबर के मुताबिक, अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीसीआई और दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी. पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल (Google)को उसपर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था. 

2,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया था

एनसीएलएटी (Google NCLAT news) की पीठ ने सीसीआई (CCI) के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह दूसरे पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी. सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल (Google) पर 2,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया था.

सीसीआई ने Google से कहा था

25 अक्टूबर को सीसीआई (CCI) ने प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. इससे पहले नियामक (Google NCLAT news) ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल (Google) पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

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