मल्टीप्लेक्स-पॉश रेस्टोरेंट में महंगे खाने-पीने का स्वाद लेना पड़ सकता है और महंगा, सरकार ले सकती है ये फैसला
Multiplexes posh restaurants charges: सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चीजों पर जगह और वातावरण के हिसाब से ऑपरेटिंग चार्ज (operating charges) लिया जाता है.
Multiplexes posh restaurants charges: शानदार मल्टीप्लेक्स (Multiplexe) या महंगे रेस्टोरेंट (posh restaurants) या एयरपोर्ट लाउंज में जाकर खाने-पीने की चीजें खरीदना आपके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चीजों पर जगह और वातावरण के हिसाब से ऑपरेटिंग चार्ज (operating charges) लिया जाता है. हालांकि, अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लेक्स या पॉश होटल में बर्गर या पॉपकॉर्न के लिए प्रीमियम का भुगतान करने में आपकी मेहनत की कमाई धोखा देकर खींची जा रही है, तो ऐसा नहीं है. दरअसल, इन चीजों के लिए आप से परिचालन लागत वसूली जाती है, यानी वातावरण के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है. न्यूज एजेंसी IANS की खबर के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि चूंकि यह लागत वस्तु के प्रदर्शित मूल्य में शामिल है, इसलिए इसे ओवरचार्जिंग नहीं कहा जा सकता.
ओवरचार्जिग की शिकायतें मिलती हैं
खबर के मुताबिक, इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि ऐसे मामलों में शायद ही कुछ ऐसा हो, जो अधिकारी कर सकें, क्योंकि परिवेश लागत के हिस्से के रूप में एक साधारण स्नैक पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है. उपभोक्ता मामलों के विभाग को मुख्य रूप से ओवरचार्जिग (operating charges) की शिकायतें मिलती हैं, यानी जब लोग शिकायत करते हैं कि उनसे किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा शुल्क लिया गया है.
खास प्रोडक्ट के लिए कही गई ये बात
विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों में कार्रवाई जरूरी है. हालांकि, अगर मल्टीप्लेक्स या हाई-एंड रेस्टोरेंट में स्नैक्स के लिए असाधारण रूप से बड़ी रकम का भुगतान करने की बात आती है, तो यह कुछ ऐसा है जो सेवा देने वाले की तरफ से ग्राहक को उपलब्ध कराए जा रहे माहौल और इसे प्रदान करने की लागत के लिए चार्ज किया जाता है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के सूत्रों ने कहा, यह उस खास प्रोडक्ट के लिए एमआरपी (MRP) में शामिल है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो ऐसी जगहों पर अपेक्षित है. हम केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं, जब काउंटर भुगतान के मामले में चार्ज (operating charges) की जाने वाली राशि एमआरपी से ज्यादा हो.
एमआरपी से ऊपर चार्ज करने से रोकने के प्रावधान
यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अतीत में सरकार ने बोतलबंद पानी या पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया था. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पहले कहा था कि उसे प्रोडक्ट्स को एमआरपी (MRP) से ज्यादा कीमत पर बेचे जाने की शिकायतें मिलती रहती हैं. सूत्रों ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में एमआरपी से ऊपर चार्ज करने से रोकने के प्रावधान हैं, संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाता है.
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