1 दिन में इनकम टैक्स विभाग को करोड़ों का नुकसान! 600 टैक्स डिफॉल्ट के केस में फंसा पेच
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) अहमदाबाद ने IT डिपार्मेंट को एक बड़ा झटका दिया है. ITAT ने एक दिन में ही IT डिपार्टमेंट की 600 से ज्यादा टैक्स के अपील से जुड़े मामलों को खारिज कर दिया.
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) अहमदाबाद ने IT डिपार्मेंट को एक बड़ा झटका दिया है. ITAT ने एक दिन में ही IT डिपार्टमेंट की 600 से ज्यादा टैक्स के अपील से जुड़े मामलों को खारिज कर दिया. ITAT ने IT डिपार्टमेंट के 8 अगस्त के सर्कुलर के आधार पर ऐसा किया है.
ट्रिब्यूनल ने कहा कि रद्द अपील में विवादित टैक्स की रकम की सीमा नए सर्कुलर की सीमा से कम थी. IT डिपार्टमेंट ने 8 अगस्त को जारी सर्कुलर में कहा था कि 50 लाख रुपए से अधिक के विवादित टैक्स के मामले ही ITAT में अपील के लिए जाएंगे. पहले ये सीमा 20 लाख रुपए थी. ITAT ने इसी का हवाला देते हुए तकरीबन 600 से ज्यादा मामलों में IT डिपार्टमेंट की अपील रद्द कर दी. हालांकि IT डिपार्टमेंट ने इन मामलों को रद्द किए जाने पर ऐतराज जताया है.
IT डिपार्टमेंट की दलील थी कि पुराने मामलों में नए सर्कुलर को लागू नहीं किया जा सकता. लेकिन ITAT ने कहा कि नए सर्कुलर को पुराने सर्कुलर से जोड़ कर ही देखा जाएगा. ITAT ने विवादित टैक्स के मामलों में अपील की सीमा बढ़ाने की सरकार की पहल की तारीफ की और कहा कि इससे देश में टैक्स से जुड़े विवाद घटेंगे. लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की मानसिक यातना और अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा.
खास बातें
> 1 दिन में 600 टैक्स अपील खारिज़
> नए सर्कुलर के बाद ITAT ने अपील खारिज़ किया
> ITAT अहमदाबाद की बेंच ने खारिज किया अपील
> 8 अगस्त को जारी सर्कुलर में रकम की सीमा बढ़ी
> अब 50 लाख रु का टैक्स विवाद हो तो ही अपील
> पहले 20 लाख रु टैक्स विवाद पर अपील संभव था
> IT डिपार्टमेंट का बैक डेट से लागू करने पर विरोध
> नया-पुराना सर्कुलर जोड़कर ही देखा जाएगा:ITAT
> सरकार की पहल से टैक्स विवाद में कमी होगी: ITAT
> लोंगों की मानसिक यातना,अनिश्चितता घटेगी: ITAT