बारिश से हुए नुकसान का ऐसे मिलेगा क्लेम, बीमा कंपनियों ने जारी किया अलर्ट
देश के कई हिस्सों में बाढ़ (Floods) के कारण से काफी नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियां (Insurance Companies) बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमित क्लेम सेटलमेंट की प्रकिया में तेजी ला रही हैं.
देश के कई हिस्सों में बाढ़ (Floods) के कारण से काफी नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियां (Insurance Companies) बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमित क्लेम सेटलमेंट की प्रकिया में तेजी ला रही हैं. बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान 4 राज्यों-केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में होने की खबर है.
सरकारी बीमा कंपनियों ने क्लेम सेटलमेंट में रियायत की गाइडलाइंस भी जारी की हैं. देश के 4 राज्यों में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, इसका पता चलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंपनियों का मानना है कि बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. हर राज्य में 150 से 200 करोड़ तक का बीमा क्लेम हो सकता है.
देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस (New India Assurance) के CMD अतुल साहाई के मुताबिक सरकारी कंपनियों ने क्लेम सेटलमेंट में रियायत से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं और कंपनियां रिपोर्ट मिलने के बाद 24-48 घंटे में क्लेम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही हैं.
अतुल साहाई के मुताबिक प्रॉपर्टी से हुए नुकसान का पूरा मुल्यांकन करने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ओडीशा के फोनी तूफान में 250 से 300 करोड़ तक का क्लेम था, इसको देखते हुए हर राज्य में 200 करोड़ तक का बीमा क्लेम हो सकता है.
बीमा क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनियों ने प्रभावित इलाकों के अपने ग्राहकों को SMS के जरिए सूचना भेजी है. क्लेम प्रकिया में रियायत भी दी है यानी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में FIR, फायर बिग्रेड रिपोर्ट की पॉलिसी होल्डर्स को छूट दी गई है. इसके अलावा देरी से सूचना देने पर भी बीमा कंपनी किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल करेंगी.