MONEY GURU : हर तरह के लोन पर मिलती है टैक्स छूट, जानिए कैसे
क्या आपने होम लोन (Home Loan) लिया है या फिर बच्चों की पढ़ाई की खातिर कर्ज उठाया है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कर्ज पर सरकार टैक्स में रियायत भी देती है?
क्या आपने होम लोन (Home Loan) लिया है या फिर बच्चों की पढ़ाई की खातिर कर्ज उठाया है? क्या आप जानते हैं कि ऐसे कर्ज पर सरकार टैक्स में रियायत भी देती है? 'जी बिजनेस' के विशेष कार्यक्रम 'मनी गुरु' में आज हम बात करेंगे अलग-अलग जरूरत के लिए आपने जो लोन लिया है, उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी या नहीं? और किस तरह के लोन पर छूट मिलती है? किस तरह के लोन पर आपको नहीं मिलता है टैक्स छूट का फायदा?
लोन लेने से पहले क्या देखें?
पर्सनल फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने 'जी बिजनेस' को बताया कि लोन लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. बलवंत जैन ने कहा कि इसके लिए 'Triple A' टेस्ट करें. टेस्ट से पता चल जाएगा कि लोन आपके लिए अच्छा या बुरा है.
क्या आपकी आय बढ़ रही है?
जैन के मुताबिक जो लोन आपकी आपकी आय में इजाफा करे, वह अच्छा है. मसलन एजुकेशन लोन अच्छे लोन का उदाहरण है. लेकिन हॉलिडे और कार लोन खराब साबित हो सकता है, अगर आपने बगैर जरूरत के इन्हें लिया है.
क्या ये लोन लेना अभी जरूरी है?
बलवंत जैन ने बताया कि पहले दो टेस्ट पास होने पर ये सवाल पूछें कि क्या लोन अभी लेना जरूरी है. यानि उससे पहले अपनी आय को परखें और यह गणना करें कि क्या आप EMI समय पर चुका पाएंगे.
क्या है टैक्स छूट?
IT एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स छूट का फायदा ऐसे लोन पर मिलता है. इसमें घर खरीदने, बनाने, रेनोवेट/रिपेयर करने के लोन पर टैक्स छूट का प्रावधान है. ऐसे लोन के ब्याज पर सरकार टैक्स छूट देती है.
होम लोन पर टैक्स छूट कैसे?
अगर आप घर बनाने के लिए लिए गए लोन के ब्याज पर छूट चाहते हैं तो इसके लिए बैंक से लोन लेना जरूरी नहीं है. आप दोस्त-रिश्तेदार से लिए लोन पर भी फायदा ले सकते हैं. लेकिन यह जरूरी है कि दोस्त-रिश्तेदार से लोन का इस्तेमाल घर में ही हुआ हो. इसका क्लेम लेने के लिए आपको ये साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी किराये पर है या उसमें खुद रहते हैं. इसी आधार पर टैक्स छूट मिलेगी.
कितनी छूट मिलती है?
प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो लोन के ब्याज पर छूट मिलेगी. ऐसे में 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी. अगर 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी का खुद इस्तेमाल करते हैं तो 1 प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी किराये पर मानी जाएंगी. मौजूदा वित्त वर्ष में यह बढ़कर दो घरों के लिए हो गया है.
प्रिंसिपसल अमाउंट पर छूट
बलवंत जैन के मुताबिक बैंक, वित्तीय संस्थानों से लिए लोन पर छूट मिलेगी. यह छूट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक है. सेक्शन 80C में कई और निवेश इंस्ट्रूमेंट भी शामिल किए गए हैं.
एजुकेशन लोन
बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट से लोन लिया है तो जिस साल से लोन की किस्त भरना शुरू करेंगे, तब से 8 साल तक ब्याज पर छूट ले सकेंगे. टैक्स छूट का फायदा भुगतान के आधार पर मिलता है. अगर कई साल का ब्याज 1 साल में ही भरा है तो उसी साल में टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
एजुकेशन लोन टैक्स छूट
सरकार ने कुछ कोर्स को इस श्रेणी में रखा है. मान्य कोर्स करने पर ही छूट मिलेगी. पार्ट टाइम कोर्स के लिए भी छूट मिलती है. स्वयं या पत्नी, बच्चों के नाम पर लोन पर छूट ले सकते हैं.
कार लोन
नौकरीपेशा वालों को कोई टैक्स छूट नहीं मिलती बल्कि कारोबारी कार लोन पर छूट का फायदा उठा सकते हैं. अगर कार बिजनेस/प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल हुई है तो टैक्स छूट मिलेगी. वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े हैं तो पूरे ब्याज पर छूट मिलेगी.
पर्सनल लोन
पर्सनल लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती लेकिन अगर उसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी के लिए हुआ तो ऐसे में पर्सनल लोन के ब्याज पर छूट क्लेम कर सकते हैं. प्रॉपर्टी के लिए लोन का इस्तेमाल साबित करना होगा.