सोमवार को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है. सरकार ने आज संसद में अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने में एक सेकेंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए. सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 35ए को हाटने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तख्त के बाद 35-ए को हटाने को लेकर गजट नोटिफिकेश भी जारी कर दिया गया.

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सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है. अब यह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा. लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया है. लद्दाख को भी बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. 

सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश की है. अब इस पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होगी. और फिर इस मंजूरी के लिए राषट्रपति के पास भेजा जाएगा.

 

सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर 5 बड़े फैसले किए हैं, इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश की गई है. दूसरे फैसले में जम्मू-कश्मीर से धारा 35-A को खत्म कर दिया गया है. तीसरा फैसला ये है कि जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा किया गया है. जम्मू-कश्मीर अब विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा और पांचवे फैसले में लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है.

 

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आपको बताते हैं कि अगर केंद्र की सिफारिशों पर संसद की मुहर लग जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे. यानि संसद के दोनों सदनों में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पास हो जाता है तो कुछ इस तरह के बदलाव होंगे.

- जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म.

- जम्मू-कश्मीर में अब देश का कानून लागू होगा.

- अब जम्मू-कश्मीर का ध्वज अलग नहीं होगा. 

- जम्मू-कश्मीर से धारा 35-A को खत्म किया गया है.

- राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्तावों को दी अपनी मंजूरी.

- समाजवादी पार्टी और बीएसपी 370 हटाने के समर्थन में.

- कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेगा.

- दूसरे राज्य का नागरिक सरकारी नौकरी कर पाएगा.

- दूसरे राज्यों के निवासी जम्मू कश्मीर के नागरिक बन पाएंगे.

- राज्य से बाहर शादी करने पर लड़की के अधिकार नहीं छिनेंगे.