देशभर में फैले कोरोना वायरस (coronavirus ) के बीच केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल (Motor vehicle) की डॉक्युमेंट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को अब बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है. यानी 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है तो उस पर पेनाल्टी या लेट फीस नहीं भरनी होगी. 

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31 जुलाई तक नहीं लगेगी लेट फीस 

सड़क, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) की ओर से इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारिक बयान ेक मुताबिक, कोरोना वायरस के कारण अगर मोटर व्हीकल्स से संबधित किसी भी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा. 

पहले भी बढ़ाई थी डेडलाइन

बता दें इससे पहले मंत्रालय ने 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दी गई थी. इससे पहले सरकार ने कहा था कि जिन भी वाहनों की रिन्युवल डेट खत्म हो गई है. उनको 30 जून तक वैलिड माना जाएगा. 

किसे मिलेगा इसका फायदा

यह सुविधा उन वाहन चालकों के लिए होगी, जिन्होंने पहली फरवरी या उसके बाद उस कागजात के रिन्युवल के लिए शुल्क तो जमा कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण डॉक्युमेंट का रिन्युवल नहीं हो पाया है.

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पेमेंट के बाद भी रिन्युवल नहीं हुए डॉक्युमेंट

मंत्रालय ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि जिन डॉक्युमेंट्स की अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह रिन्युवल हो सकता है, उन्हें लेट फीस जमा करना पड़ रहा है. कुछ ऐसे मामले भी हैं, जहां पेमेंट पूरा हो चुका है लेकिन सर्विस या रिन्यूवल की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग है.