गर्मी के शुरू होते ही बाजार में हर कोने में आपको जूस कॉर्नर दिख जाएंगे. हर गली चौक-चौराहे पर आपको गन्ने, आम और तरह-तरह के जूस और नेचुरल ड्रिंक के दुकान दिख जाएंगे. इसके साथ ही गर्मियों में खाया जाने वाला आईस गोला भी हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होता है. अब जूस सेंटर पर फूड रेगुलेटर की नजर हैं. इस मुद्दे पर जल्द ही राज्यों के साथ बैठक होगी. बैठक में फूड कॉनर्स वालों के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी.

इन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन

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फूड रेगुलेटर की नजर जूस कॉर्नर पर है जो आपको गर्मी के मौसम में जगह-जगह दिख जाएंगे. इसके साथ ही काफी दिनों से ये भी शिकायत आ रही है कि कुछ जूस कॉर्नर वाले MRP मिटाकर या अधिक दाम पर जूस बेच रहे हैं. उनके खिलाफ उपभोक्ता मामले मंत्रालय एक्शन लेगा.

क्या जूस बेचने वालों के पास होता है सर्टिफिकेट?

चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत के लिए सबकी नजर खोजती है कुछ ठंडा, ऐसे में बाजार में हर तरफ पानी, आइसक्रीम, मैंगो शेक, कुल्फी, जलजीरा, शिकंजी की दुकान सजने लगी है.  क्या ये ड्रिंक्स पीने योग्य हैं? क्या कोई सर्टिफिकेशन होता है इनके पास? क्या ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो सकता है? इन्हीं संभावनाओं को लेकर ज़ी बिजनेस की मुहिम, हमने FSSAI के संज्ञान में लाई ये अहम समस्या, क्योंकि ये आम लोगों की जेब और स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ बन सकता है.

FBOs के लिए जारी हो सकती है एडवाइजरी

सरकार जल्द राज्यों के बैठक कर सकती है. इसके साथ एडवाइजरी जारी की जाएगी. इसके साथ ही फूड रेगुलेटर देशभर में औचक निरीक्षण करेगा. इसको लेकर FSSAI जागरूकता अभियान चलाएगा. ऐसे स्टॉल्स के लिए फूड सेफ्टी टीम का  गठन होगा. भीड़भाड़ वाली जगह पर विशेष नजर नजर होगी. लोगों के लिए भी सलाह जारी की जाएगी. पैकेज्ड आइटम खाने से पहले एक्सपायरी डेट और अन्य डिटेल्स देखने की सलाह दी गई है. कई जगह जूस की बोतल की MRP मिटा कर बेचने की शिकायत मिली है.