1 जनवरी से बदल जाएगा MGNREGA से जुड़ा ये जरूरी नियम, जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान
23 दिसंबर को जारी नए आदेश (MGNREGA New Rules) में श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी. उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों न काम कर रहे हों.
MGNREGA Rules: साल 2023 के शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में 1 जनवरी से कुछ अहम बदलाव भी होने वाले हैं. इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) से जुड़ा नियम भी बदलने वाला है. इसके तहत सरकार (Modi Government) मनेरगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए डिजिटल अटेंडेंस करने वाली है. नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा. सरकार का मकसद डिजिटल उपस्थिति के जरिए योजना से जुड़ी पारदर्शिता को और बेहतर करना है. इससे पहले साल 2021 में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे.
MGNREGA के लिए बढ़ेगी पारदर्शिता
केंद्र सरकार ने मई 2021 में मनरेगा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. इसके जरिए श्रमिकों की उपस्थिति को दर्ज कराने में मदद मिली. इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए 16 मई 2022 से 20 या उससे ज्यादा मजदूरों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए ऐप के जरिए अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया.
क्या है नया नियम?
23 दिसंबर को जारी नए आदेश (MGNREGA New Rules) में श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी कार्यस्थलों पर डिजिटल रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी. उस कार्यस्थल पर चाहे कितने ही श्रमिक क्यों न काम कर रहे हों. नया नियम 1 जनवरी से लागू हो जाएगा. खास बात यह है कि नया नियम तब आया है जब यूजर्स द्वारा पहले बताई गई कई शिकायतों और कमियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है.
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क्यों पड़ी डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता?
टेक्निकल सहायता की कमी, स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता, इंटरनेट कनेक्शन के लिए पेमेंट और रेगुलर इंटरनेट कनेक्टिवटी जैसे मुद्दों पर व्यापक शिकायतें आती रहती थी. ऐसे में इसके समाधान के तौर पर डिजिटल उपस्थिति की आवश्यकता पड़ी. क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस के लिए काम करने वाले सभी श्रमिकों की दो टाइम स्टैंप और जियोटैग की गई फोटो को अपलोड करने की जरूरत थी.