सरकार ने X, यूट्यूब और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, Child Sexual Abuse से जुड़े कंटेंट हटाने का निर्देश
सरकार ने एक्स (X), यूट्यूब (YouTube), टेलीग्राम (Telegram) को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material) हटाने के लिए नोटिस जारी किया है.
सरकार ने एक्स (X), यूट्यूब (YouTube), टेलीग्राम (Telegram) को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material) हटाने के लिए नोटिस जारी किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियां तेजी से काम नहीं करती हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनके ' बचाव ' को वापस ले लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर सीधे लागू होने वाले कानून और नियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही सामग्री उनके द्वारा अपलोड नहीं की गई हो.
बयान में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है. इसमें उन्हें भारतीय इंटरनेट पर अपने मंच से बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) हटाने की चेतावनी दी गई है.
ये भी पढ़ें- Shree Anna: मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को तोहफा, योगी सरकार 5.82 लाख टन खरीदेगी श्रीअन्न
बयान में कहा गया है, इन प्लेटफॉर्म्स को दिए गए नोटिस उनके प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी सीएसएएम शीघ्र हटाने या उन तक पहुंच को अक्षम करने के महत्व पर जोर देते हैं.