Teacher recruitment scam: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती (Teacher recruitment scam)  के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है. 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी भर्ती रद्द कर दी गई है. कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

2016 की शिक्षक भर्ती कैंसिल

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आयोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया और इसके माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे की जांच करने और तीन महीने में एक रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है.

23 लाख स्टूडेंट ने दी थी परीक्षा

पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. एसएलएसटी-2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. खंडपीठ ने आदेश पर रोक लगाने की कुछ अपीलकर्ताओं की अनुरोध को भी खारिज कर दिया है. उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ क्षण बाद, इसके परिसर के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों स्कूल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार खुश हो गए, जबकि कई लोग रोने लगे. उनमें से एक ने कहा-सड़कों पर वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय मिला, हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे.

फैसले के बाद काफी खुश दिखें कई छात्र

मामलों के संबंध में अपने समक्ष याचिकाओं का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर, 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एसएलएसटी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी याचिकाओं और अपीलों की सुनवाई के लिए एक खंडपीठ गठित करने का अनुरोध किया था. 2016 शीघ्र निर्णय के लिए शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में उन नियुक्तियों को छह महीने की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान की थी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया था, ताकि खंडपीठ विवादों पर फैसला दे सके. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, सीबीआई ने मामलों की जांच पूरी कर ली थी और उसके आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को गिरफ्तार कर लिया है.