Maharashtra OPS Decision: महाराष्ट्र कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है. यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ओपीएस बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है.   

Maharashtra OPS Decision: 26 हजार सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा, इन कर्मचारियों के पास होगा विकल्प 

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मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है. महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला. इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा.' 

Maharashtra OPS Decision: दो महीने में जमा करने होंगे संबंधित दस्तावेज, सीएमओ ने किया ट्वीट 

कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नयी पेंशन योजना के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है. सीएमओ ने ट्वीट कर लिखा, ' 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.  इस फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पात्र होंगे. 

Maharashtra OPS Decision: बंद कर दिया जाएगा NPS खाता, खोला जाएगा GPF अकाउंट

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है. बकौल सीएमओ, 'पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्राप्त होने पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन(NPS) योजना खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा. उन कर्मचारियों के लिए प्रावधान है, जिन्होंने पुरानी पेंशन और सहायक नियमों को लागू करने का विकल्प चुना है, उनका जीपीएफ खाता खोला जाएगा और उक्त खाते में नए योगदान को परिभाषित किया जाएगा. पेंशन खाते (एनपीएस) में उनके हिस्से की रकम ब्याज सहित जमा की जाएगी.'