मतदान पहचान पत्र यानी वोटर आईडी की क्या पहचान है, आप भली-भांति जानते हैं. यह न सिर्फ आपको किसी चुनाव में मतदान करने में मदद करता है, बल्कि यह आपके लिए एक तरह से दस्तावेज है. इसका इस्तेमाल आप कहीं भी एक पहचान पत्र के विकल्प के रूप में करते हैं. कई बार हममें से कई लोगों के वोटर आईडी कार्ड खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं या किसी वजह से नष्ट भी हो जाते हैं. ऐसे में इसका कतई मतलब नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता. आप इसके खोने पर डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. 

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क्या करना होगा

अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर चुनाव या निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है. 

अब जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन का भी है विकल्प

अब डुप्लीकेट वोटर आई कार्ड के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के आवेदन के लिए लिंक https://www.nvsp.in/ से फॉर्म डाउनलोड करना होता है. इसके बाद फॉर्म भरकर उसमें सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. इनमें वोटर आई कार्ड गुम होने की FIR की कॉपी, पता और पहचान का प्रमाण पत्र आदि शामिल करें. 

इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, यहां से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इसकी मदद से आप अपने राज्य के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट से यह पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. एक बार वोटर कार्ड बन जाने के बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से इसे ले लें.