Lok Sabha Election Updates: देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होने हैं. इन सातों चरणों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा. 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे. चुनाव को लेकर हर पार्टी काफी मेहनत कर रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी अपराध की शिकायत के लिए दिल्ली पुलिस ने नंबर जारी किया है.

दिल्ली पुलिस ने पोस्ट कर दी जानकारी

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दिल्ली पुलिस ने अपने पोस्ट में लिखा कि चुनाव संबंधी अपराधों के लिए शिकायत तंत्र के संबंध में आम जनता के लिए जानकारी आम जनता को सूचित किया जाता है कि लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा हो चुकी है, और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से विनियमित करने के लिए निर्वाचन व्यय की निगरानी सहित सभी तंत्र मौजूद हैं. निर्वाचन अधिकारों को प्रभावित करने के लिए परितोषण देना या स्वीकार करना या निर्वाचन अधिकारों में स्वैच्छिक हस्तक्षेप करना अपराध है.. ऐसे उल्लंघनों पर नीचे उद्धृत अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी और 171 सी के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है.

घूसखोरी (171 बी आईपीसी): सार्वजनिक नीति की घोषणाओं को छोड़कर, निर्वाचन अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए पारितोषण (किसी पैसे या सामान का लालच देना-illegal) देना या स्वीकार करना अपराध है. किसी परितोषण की पेशकश करना या देने का प्रयास करना, पारितोषण देना माना जाता है, जबकि परितोषण स्वीकार करना उसे लेना माना जाता है. बिना इरादे या कार्य किए बिना पारितोषण स्वीकार करना भी स्वीकृति माना जाता है .

अनुचित प्रभाव ( 171सी आईपीसी): निर्वाचन अधिकारियों में स्वैच्छिक हस्तक्षेप एक अपराध है. इसमें उम्मीदवारों या मतदाताओं को धमकी देना या आध्यात्मिक दृष्टि से हेरफेर करना शामिल है. ऐसे कार्य जिनका उद्देश्य हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने के इरादे से बिना कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना नहीं है, उन्हें अपराध नहीं माना जाता है.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी उल्लंघन / अपराध की रिपोर्ट 'आपातकालीन  सहायता  (ईआरएसएस) नंबर 112 या नीचे दिए गए नंबरों / ईमेल पर कर सकते हैं: