देश में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है. गृहमंत्रालय ने आज शाम लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का ऐलान करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए.

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केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था. 18 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन का यह चौथा चरण है.

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में काफी ढील दी है. ग्रीन और ऑरेंज जोन (Orange Zones) में लागू लॉकडाउन 3.0 के प्रतिबंधों में और ज्यादा छूट दी गई है. रेड जोन में आ रहे कंटेनमेंट इलाकों के नियमों में मामूली बदलाव किए गए हैं.

इन चीजों पर रहेगी रोक

- सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सर्विस बंद रहेंगी. केवल एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं में लगी उड़ानें जारी रहेंगी.

- मेट्रो रेल सर्विस अगले आदेश तक बंद रहेंगी.

- स्कूल, कॉलेज समेत सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे. ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा.

- होटल और रेस्टोरेंट को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

- सिनेमा हाल, जिम, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पुल, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.

- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. 

- विवाह, जन्मदिन, राजनीतिक समारोह समेत सभी सार्वजनिक आयोजन बंद रहेंगे.

इन चीजों को दी परमिशन

- अंतरराज्यीय यात्री वाहनों को राज्य सरकारों की सहमति से शुरू किया जा सकता है.

- यात्री वाहनों में यात्रा करने वालों पर एसओपी लागू रहेंगी.

- देशभर में सभी तरह के ट्रकों को चलने देने की इजाजत दी गई है.

- जिला प्रशासन जोन तय करने और उनमें होने वाले कामों का फैसला करेंगे.

- दुकानें खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी.

- दुकानों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी.

 

रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में

- रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में गतिविधियों को लेकर जिलाधिकारी फैसला करेंगे. लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

 - कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी गई है. लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. 

- कंटेनमेंट जोन में हर घर पर निगरानी रखी जाएगी.

- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. 

- 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों में ही रहेंगे.

2 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि Lockdown का चौथा चरण नये नियमों के साथ पूरी तरह से अलग होगा. उन्होंने कहा था कि राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर चौथे चरण के लॉकडाउन के बारे में 18 मई से पहले लोगों को जानकारी दे दी जाएगी.

कुछ राज्यों ने पहले ही कर दिया था ऐलान

केंद्र से पहले महाराष्ट्र, पजांब, झारखंड समेत कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक करने का ऐलान कर दिया था. राज्य सरकारों ने लॉकडाउन 4.0 के नए नियम भी जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन के इस चरण में नियमों में काफी छूट दी गई है.

महाराष्ट्र  सरकार  (Maharashtra Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया. पंजाब के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी. हालांकि राज्य सरकार ने कई दिन पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए थे, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान आज किया गया.

राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा. उद्योग चरणबद्ध तरीके से  शुरू होंगे. 

कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी भी सख्त हो गई है. बीएमसी ने कहा है कि कटेंनमेंट जोन की सील इमारतों में कानून उल्लंघन करने पर सोसायटी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

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पंजाब में भी 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, हालांकि राज्य सरकार कल, सोमवार से कर्फ्यू की पाबंदियां हटा लेगी. मुख्‍यमंत्री ने सोमवार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कुछ जगहों पर छूट देने की बात कही है.

महाराष्ट्र और पंजाब के साथ तमिलनाडु और झारखंड ने भी अपने यहां लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है.