इस राज्य की बेटियों को मिली बड़ी सौगात, कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलेंगे अब ₹25 हजार
Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कन्या सुमंगला योजना की राशि को बढ़ाते हुए एलान किया कि अब इस योजना के तहत 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.
Kanya Sumangala Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गुरुवार प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात देते हुए उन्होंने कहा कि कन्या सुमंगला योजना के तहत अब अगले साल से बच्चियों को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस दौरान उन्होंने 177.29 करोड़ रुपए की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. सीएम योगी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए संवाद किया.
सीएम योगी ने कहा कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धन राशि को हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है. इसके तहत मिलने वाली 15 हजार की राशि को बढ़ाकर हमने 25 हजार कर दिया है.
क्या है कन्या सुमंगला योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 6 फेज में दिया जाता है.
- नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को ₹ 2000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को ₹ 1000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को ₹ 2000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को ₹ 2000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
- वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को ₹ 3000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
- वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, को ₹ 5000.00 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा.
किन्हें मिलता है फायदा
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा.
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु.-3.00 लाख हो.
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा.
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों.
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा. यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा.
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी.
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