SCHOOL या उसके बाहर नहीं बिकेगा जंक फूड-न लगेगा कोई इश्तिहार, FSSAI का प्रस्ताव
जंक फूड (Junk Food) खा कर बीमार हो रहे बच्चों की सेहत का खयाल करते हुए सरकारी एजेंसी ने स्कूलों और उसके आसपास इसकी बिक्री (Sale) और विज्ञापन (Add) पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव किया है.
जंक फूड (Junk Food) खा कर बीमार हो रहे बच्चों की सेहत का खयाल करते हुए सरकारी एजेंसी ने स्कूलों और उसके आसपास इसकी बिक्री (Sale) और विज्ञापन (Add) पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव किया है.
फूड नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने स्कूल कैंटीन और स्कूल की चौहद्दी से 50 मीटर के दायरे में ‘जंक फूड’ की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है. इसका उद्येश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मुहैया कराना है. FSSAI ने 'फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019' शीर्षक नियमावती का मसौदा मंगलवार को जारी किया. इस पर लोगों से 30 दिन के अंदर अपने सुझाव देने को कहा गया है.
विनियामक ने प्रस्ताव किया है कि जिन खाने की चीजों में फैस, नमक और चीनी (एचएफएसएस) अधिक मात्रा में है, उन्हें स्कूल कैंटीन या मेस परिसर या हॉस्टल की रसोई या स्कूल परिसर के 50 मीटर के भीतर स्कूली बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है.
फैट, नमक और चीनी की अधिकता वाली खाने की चीजों का व्यापार करने वाली कंपनियों या व्यापारियों (FBO) को स्कूल परिसर या स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में ऐसे भोजन के विज्ञापन करने से रोक दिया जाएगा.
इस साल जून में, एफएसएसएआई के सीईओ पवन कुमार अग्रवाल ने ऐलान किया था कि वह स्कूल और उसके आसपास अस्वास्थ्यकर खाद्यों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव करेगा.
प्रस्तावित नियमों के अनुसार स्कूल के अधिकारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम लागू करना होगा.