Covid-19 को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक
झारखंड में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाते हुए इन्हें तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है.
कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Outbreak) के फैलाव में तंबाकू उत्पादों (tobacco products) की भी एक भूमिका है. तंबाकू उत्पाद खाकर लोग इधर-उधर थूकते हैं जिससे वायरस संक्रमण फैलने का खतरा रहता है. हालांकि विभिन्न सरकारों ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कड़ा जुर्माना लगाने का फरमान भी जारी किया हुआ है. इस मामले में एक कदम आगे बढ़कर झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने राज्य में सिगरेट (cigarettes), बीड़ी, पान-मसाला (pan masala), हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और ई-सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए तमाम तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ.नितिन मदन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों- सिगरेट, बीड़ी, पान-मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और ई-सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही तमाम तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.
डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि पान-मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर यहां-वहां थूकने से कोरोनावायरस फैलने का खतरा बढ़ता है, यही कारण है कि सार्वजानिक जगहों पर तंबाकू के पदार्थो के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि तंबाकू का सेवन करना इस समय जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकने से कोरोनावायरस आसानी से फैल सकता है, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने वाले लोग यहां-वहां थूकते हैं. इससे कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है.
उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का पालन करवाने एवं उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी, गैर सरकारी परिसरों में इस बारे में बोर्ड लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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राज्य में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाते हुए इन्हें तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जा चुका है.