सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) के अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट्स पूरा करने की जिम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को यह बताने को कहा है कि क्या वह इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है या नहीं.

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दो दिन का समय

इस बाबत NBCC को दो दिनों के भीतर अपना जवाब कोर्ट में जमा करना होगा कि वह जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दोबारा प्रस्ताव जमा कर रही है या नहीं. इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर NBCC इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह उसे सैकड़ों करोड़ की छूट देने के लिए तैयार है.

जेपी ने 3 साल का समय मांगा

सुनवाई के दौरान जेपी इंफ्राटेक की तरफ से कहा गया कि उसे 3 साल का समय दिया जाए वह अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेगी जिसपर कोर्ट ने कहा कि पहले NBCC का बयान आने दीजिए उसके बाद आपके प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. आम्रपाली (Amrapali) के बाद सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक (Unitech) और जेपी इंफ्राटेक (Jaypee Infratech) के अधूरे प्रोजेक्ट्स को NBCC के हवाले करने पर विचार कर रहा है.

आम्रपाली के घर खरीदारों के हक में आया था फैसला

23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के होम बायर्स के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि लंबित प्रोजेक्ट का काम NBCC पूरा करेगा. इस फैसले के बाद करीब 40 हजार होम बायर्स को राहत मिली और उन्हें देर-सबेर अपना आशियाना मिल जाएगा. उस समय कोर्ट ने कहा था कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दे.