Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी खबर है. अब तीन साल पुराने टैक्स से जुड़े मामले दोबारा खोले जा सकेंगे. दरअसल, पुराने टैक्स मामलों को दोबारा खोलने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डिपार्टमेंट के 31 मार्च 2021 के बाद नोटिस भेजने के फैसले को सही ठहराया है.

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हाई कोर्ट ने नोटिस को गलत करार दिया था

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जाहिर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए राहत की बात है, लेकिन बड़ी संख्या में वैसे टैक्सपेयर्स जिनको नोटिस भेजा गया था, उनके लिए यह खबर एक झटके से कम नहीं है. ऐसे टैक्सपेयर्स को यह नोटिस 1 अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 के बीच भेजे गए थे. कई हाई कोर्ट में जहां-जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ चुनौती दी गई थी, उन हाई कोर्ट ने इनकम़ टैक्स डिपार्टमेंट (IT department) के नोटिस को गलत करार दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट के नोटिस भेजने के कदम को सही माना है. 

क्या था मामला

दरअसल मामला यह था कि 2021-22 का जो बजट आया था, वहां पर यह ऐलान किया गया था कि तीन साल या तीन साल से ज्यादा पुराने मामलों को नहीं खोला जा सकेगा. यानी एक तरह से टैक्सपेयर्स के लिए राहत देने की बात कही गई थी. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने उसी साल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में पुराने मामलों को खोलने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा था.

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इस नोटिस में टैक्सपेयर्स से कहा गया था कि पूरा मामला खोला जाएगा और इसकी जांच होगी और फिर वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT department) अपनी कार्रवाई करेगा. टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे करीब 9000 से भी ज्यादा मामले थे जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस आदेश का असर पड़ेगा.