चिटफंड पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स इंडिया (Pearls India) में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों को बाजार नियामक सेबी ने अपना पैसा वापस पाने का एक मौका दिया है. रिफंड के लिए निवेशकों को आनलाइन आवेदन करना होगा, हालांकि इसके लिए सिर्फ 20 दिन बाकी है. सेबी की नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल है. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता है- http://sebipaclrefund.co.in/

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साइट बंद होने की समस्या

पीएसीएल के निवेशक करोड़ों में हैं. इसलिए कई बार साइट बंद हो जाने या आवेदन सब्मिट नहीं होने जैसी दिक्कत हो रही है. इस बारे में पीएसीएल के निवेशक लगातार सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं. साइट सही से काम नहीं करने के बारे में सेबी ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि सेबी ने इस बात के पूरे इंतजाम किए हैं कि निवेशकों को आवेदन में परेशानी न हो. अगर किसी वजह से आवेदन दाखिल नहीं हो रहा है, तो दोबारा प्रयास करें.

क्या रखनी हैं सावधानियां

सेबी ने निवेशकों को सावधान किया है कि किसी भी सूरत में अपने असली दस्तावेज किसी कैफे संचालक या पर्ल्स एजेंट को न दें. दस्तावेज को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करना है. ऐसा करने के बाद दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रख लें. निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए कैसे आवेदन करें, इस बाते में बताने के लिए सेबी ने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो भी तैयार किए हैं. इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. क्लेम करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2019 है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सभी निवेशक इस तारीख से पहले अपना क्लेम रजिस्टर कर दें.

 

 

कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे-

1. पैन कार्ड की कॉपी

2. हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो

3. कैसिल चैक की कॉपी

4. बैंकर का प्रमाणपत्र

5. पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी

6. पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)

ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.

अगर पैन कार्ड न हो तो?

बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं. सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी. यदि निवेशकों को कोई शंका हो तो वे 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं.