Aadhaar card में कितनी बार कर सकते हैं नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव, जानें पूरी बात
Aadhaar card news: यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक यूजर सिर्फ दो बार आधार कार्ड में अपना नाम बदल सकता है.
Aadhaar card news: आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि कभी नहीं बदली जा सकती. (फाइल फोटो)
Aadhaar card news: आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि कभी नहीं बदली जा सकती. (फाइल फोटो)
Aadhaar card news: आधार कार्ड आज देश में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटस में से एक बन चुका है. इसकी जरूरत लगभग सभी ऑफिशियल काम के लिए होती है. इसका इस्तेमाल न सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों की सर्विसेज, बल्कि प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनियों की सेवाओं के लिए भी किया जाता है.
यही वजह है कि आपका आधार कार्ड हमेशा अप टू डेट होना चाहिए. वहीं इसमें सटीक जानकारी भी होनी चाहिए. ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ के अलावा दूसरी बातों को आधार कार्ड में बदलना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आप कितनी बार अपने आधार में ये बदलाव कर सकते हैं.
आधार में कितनी बार बदला जा सकता है नाम?
यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की गाइडलाइंस के मुताबिक, एक यूजर सिर्फ दो बार आधार कार्ड में अपना नाम बदल सकता है.
आधार में डेट ऑफ बर्थ कितनी बार बदली जा सकती है?
ध्यान रखें कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि कभी नहीं बदली जा सकती. यह तभी हो सकता है जब जन्म तिथि डेटा एंट्री के दौरान कोई गलती हुई हो.
TRENDING NOW
Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट
Jharkhand Election Results Live Updates: झारखंड चुनाव के आने लगे रुझान, इंडी गठबंधन को पीछे करते हुए भाजपा आगे
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
आधार में पता और जेंडर कितनी बार बदला जा सकता है?
यूआईडीएआई की गाइडलाइंस के मुताबिक आधार कार्ड में पता और जेंडर सिर्फ एक बार बदला जा सकता है.
आधार में कुछ डिटेल्स को बदलने के लिए ये दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं:
पासपोर्ट
बैंक स्टेटमेंट / पासबुक
पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट / पासबुक
राशन कार्ड, वोटर आईडी
ड्राइविंग लाइसेंस
सरकारी फोटो पहचान पत्र / पीएसयू द्वारा जारी सर्विस फोटो आईडी कार्ड
बिजली बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)
पानी का बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)
टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)
प्रॉपर्टी टैक्स रसीद (1 साल से ज्यादा पुराना न हो)
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं)
इंश्योरेस पॉलिसी
Zee Business Hindi Live यहां देखें
02:56 PM IST