केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि वो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में ग्रीन जोन, ओरेंज जोन, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन तय करें. गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 31 मई तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी.  

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राज्यों की सहमति से बसें चलाई जा सकेंगी  

इस लॉकडाउन में सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच बसें और यात्री गाड़ियों को चलाए जाने की अनुमति दी है.  लेकिन बसों या गाड़ियों को चलाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी. ये व्यवस्था विशेष तौर पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए की गई है. राज्यों में मेट्रो को चलाने की भी अनुमति नहीं दी गई है.  गौरतलब है कि रेलवे ने विशेष तौर पर चलाई जा रही राजधानी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को छोड़ कर पहले ही सभी मेल, एक्सप्रेस और सबरबन ट्रेनों को 30 जून तक के लिए कैंसिल कर दिया है.  

इन राज्यों ने बढ़ाया लॉकडाउन 

महाराष्ट्र, पजांब, झारखंड समेत कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक करने का ऐलान किया है. राज्य सरकारों ने लॉकडाउन 4.0 के नए नियम भी जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन के इस चरण में नियमों में काफी छूट दी गई है.

इन राज्यों ने पहले ही घोषित किया लॉकडाउन 

महाराष्ट्र  सरकार  (Maharashtra Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया है. राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. पंजाब के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. हालांकि राज्य सरकार ने कई दिन पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दे दिए थे, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान आज किया गया.

पीएम ने दिए थे संकेत 

बता दें कि आज लॉकडाउन 3.0 की मियाद पूरी हो रही है और कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह पहले से ही लगभग तय था कि लॉकडाउन 4.0 आ सकता है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का जिक्र किया था.राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा. उद्योग चरणबद्ध तरीके से  शुरू होंगे.

 

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उधर, कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी सख्त हो गई है. बीएमसी ने कहा है कि कटेंनमेंट जोन की सील इमारतों में कानून उल्लंघन करने पर सोसायटी के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.मुंबई के माटुंगा, सायन, दादर और वडाला में नया नियम लागू हो चुका है. बीएमसी का कहना है कि नियमों का पालन कराना हाउसिंग सोसाइटियों पर है क्योंकि महामारी के दौरान पुलिस पूरे शहर को चौबीसों घंटे निगरानी नहीं रख सकती है.महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के 30 हजार 706 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है.