गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों (state)और केंद्र शासित प्रदेशों  (Union territories) से कहा है कि आम लोगों की जरूरत का सामान (Essential goods) बनाने वाली कंपनियों या इकाइयों के कर्मचारियों और मजदूरों को लॉकडाउन (Lockdown)के चलते कहीं रोका नहीं जाना चाहिए. जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियों के कर्मचरियों और मजदूरों को सुचारू रूप से 'पास' दिए जाएं ताकि जरूरी सामान के उत्पादन में किसी तरह की रूकावट न आए.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बेरोकटोक जा सकेंगे ट्रक

वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट किया है कि अंतर-राज्य और अंतरराज्यीय कार्गो परिवहन (Interstate cargo transport) पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसे में कार्गो के ट्रकों को नहीं रोका जाए. ये कदम इस लिए उठाया गया है ताकि देश के किसी भी हिस्से में जरूरी सामान की कमी न हो. सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्यों में hotspots इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है.  लेकिन राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुएं घर-घर जा कर लोगों तक पहुंचा रही हैं ताकि लोगों को बाहर न निकलना पड़े. कई स्वयंसेवक और सिविल सोसाइटी संगठन इसमें राज्य सरकारों की मदद कर रहे हैं.

सरकार ने इस उद्योग को लॉकडाउन से दी छूट

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अपना 5वां परिशिष्ट जारी किया है. इसमें सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों (Fishermen),मछली पालन उद्योग (Fisheries industry) से जुड़े लोगों और इस उद्योग से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन (Lockdown) से पूरी तरह से छूट देने का ऐलान किया है. सरकार का ये कदम मछली पालन उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है. इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने वाले कामगारों को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी.

इन उद्योगों को भी मिली राहत

सरकार ने अपने 5वें परिशिष्ट के जरिए ही कटाई, प्रसंस्करण (Processing), पैकेजिंग, कोल्ड चेन (Packaging, cold chain), बिक्री और विपणन सहित हैचरी, फीड प्लांट्स, कॉमर्शियल एक्वैरिया, मछली/ झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज/ चारा आदि से जुड़े कामों और इनसे जुड़ी गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन से पूरी तरह से राहत दे दी है.

 

इन बातों का रखना होगा ध्यान

सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत जन्हें भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा. उद्योग के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि उसके यहां सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रावधानों का ध्यान रखना जाए. वहीं स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.