Himachal Pradesh: कोरोना के मामले कम होने के साथ ही कई राज्य सरकारें धीरे-धीरे पाबंदियां हटा रही हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसे जुड़ी घोषणाएं की हैं. बाहर से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए अब निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है. वहीं दुकानें सोमवार यानी 14 जून से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी. पहले दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति थी.

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14 जून से मिलेगी छूट

हिमाचल सरकार ने 14 जून से दुकानों के समय में छूट का एलान किया है. वहीं गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में एंट्री के लिए अब निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी. दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को ये बंद रहेंगी. वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को इससे छूट दी गई है. राज्य में धारा 144 हटा ली गई है लेकिन शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लगने वाला कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

दफ्तरों को भी खोलने की अनुमति

सोमवार से 75 या उससे ज्यादा की संख्या वाले ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे. वहीं 23 जून से सभी मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज और डेंटल कॉलेज खोले जा सकेंगे जबकि फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल 28 जून से खुलेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में 50 फीसदी क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी गई है.

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