गाड़ी मे अभी नहीं लगवाई है HSRP नम्बर प्लेट, तो ऐसे बचाएं 11000 का चालान
अगर अब तक आपने अपनी कार में High Security Registration Plate (HSRP) नहीं लगवाई है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. दिल्ली (Delhi) में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोडेड स्टीकर (color coded stickers) अनिवार्य हो गए हैं.
अब तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट तो तुरंत करें ये काम ( फोटो - pti)
अब तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट तो तुरंत करें ये काम ( फोटो - pti)
अगर अब तक आपने अपनी कार में High Security Registration Plate (HSRP) नहीं लगवाई है तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. दिल्ली (Delhi) में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोडेड स्टीकर (color coded stickers) अनिवार्य हो गए हैं. फिलहाल चार पहिया गाड़ियों (four wheelers) का ही चालान किया जा रहा है. टु-वीलर गाड़ियों को अभी इससे राहत दी गई है. अगर आप चाहते हैं की आपका चालान न कटे तो तुरंत आपको नम्बर प्लेट और कोडेड स्टीकर की बुकिंग करा लेनी चाहिए.
15 दिन तक नहीं होगा चालान Challan will not be done for 15 days
परिवहन विभाग (transport department) की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक अगर आपने नंबर प्लेट (booking for number plate) और कलर कोडेड स्टीकर के लिए बुकिंग कराई है तो उसका चालान नहीं कटेगा. यह बुकिंग स्लिप अपॉइन्टमेंट की डेट से 15 दिनों तक वैलिड रहेगी. मान लीजिए अगर आपको 31 दिसंबर की अपॉइन्टमेंट मिली है तो बुकिंग स्लिप 15 जनवरी तक वैलिड होगी और इस डेट तक स्लिप दिखाने पर चालान नहीं कटेगा.
11000 का हो रहा है चालान 11000 is being invoiced
अगर गाड़ी पर एचएसआरपी और स्टीकर दोनों नहीं है तो भी 5500 रुपये का ही चालान कटेगा. अगर एक चीज नहीं है तो भी 5500 रुपये का ही फाइन होगा. दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीमें भी लोगों का इस बारे में जागरूक कर रही हैं. जब से यह अभियान शुरू हुआ है, तब से नंबर प्लेट के लिए बुकिंग बहुत बढ़ गई है.
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इस तरह करें अप्लाई Apply like this
गाड़ी के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर जाना होगा. यहां पर आपको प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन के 2 विकल्प दिखाई देंगे. प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल के विकल्प को चुनना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की कड़ी में क्लिक करने पर वाहनों की श्रेणी खुलेगी. इसके बाद आवदेनकर्ता को बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे विकल्प में से एक को चुनना होगा. इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम फिल करना होगा. इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपभोक्ता को वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, इंजन और चेसिस नंबर, ई-मेल और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी. यह सब जानकारी अपलोड करने पर एक नई विंडो खुलेगी. इसमें भी मांग गई जानकारी फिल करनी होगी. मसलन, वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा. सारी जानकारी और कागजात अपलोड करने के बाद मोबाइल फोन ओटीपी जेनरेट हो जाएगा. सबसे आखिर में आपको पेमेंट का विकल्प दिखाई देगा. पेमेंट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सब्मिट हो जाएगी.
मदद के लिए यहां करें फोन Call here for help
नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी ने दो और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं. हेल्पलाइन नंबर 18001200201 को जनरल इंक्वायरी नंबर बनाया गया है. अगर किसी को नंबर प्लेट की होम डिलीवरी सिस्टम को लेकर कोई परेशानी है तो होम डिलीवरी ग्रीवांस सेल 8929722202 नंबर शुरू किया गया है. डीलर पॉइंट ग्रीवांस सेल का नंबर 8929722201 होगा. इन तीनों नंबर पर कॉल किया जा सकता है.
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03:10 PM IST