Digital Personal Data Protection Bill: सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. डिजिटल नागरिक को और अधिकार, डाटा के इस्तेमाल पर मंजूरी लेनी होगी. डाटा का गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है. सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगे गए हैं.  सरकार बजट सत्र (Budget Session) में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 पेश कर सकती है.

गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए पेनाल्टी का प्रावधान

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किसी भी तरह के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बिल लाया गया है. बिना कंज्यूमर की मर्जी के डाटा का इस्तेमाल नहीं हो सकता. कंपनियां हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी. किसी भी समय ग्राहक अपना कन्सेंट वापस ले सकता है. गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है. सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों अथवा राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर रख सकती है.

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देश में ही करना होगा डाटा स्टोरेज

डाटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा. सरकार से देशों की लिस्ट जल्द जारी करेगी. सरकारी एजेंसियां और संस्थान डाटा असीमित समय तक रख सकेंगे.डाटा सुरक्षा के लिए बोर्ड बनाया जाएगा. बोर्ड के आदेश का पालन अनिवार्य होगा, हालांकि अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है.

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सरकार ने जारी किया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट

- किसी भी तरह के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बिल 

- बिना कंज्यूमर की मर्जी के नहीं इस्तेमाल हो सकता डाटा 

- कंपनियां हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी जानकारी देनी होगी 

- किसी भी समय ग्राहक अपना Consent वापस ले सकता है 

- गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान 

- सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों अथवा राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर रख सकती है

- डाटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा 

- ऐसे देशों की लिस्ट जल्द जारी करेगी सरकार

- सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक रख सकेंगे डाटा