Driving License, driving Test exemption: ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे मुश्किल काम होता है ड्राइविंग टेस्ट पास करना. पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इस टेस्ट को पास करने की जरूरत नहीं होगी. रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि ये नियम एक जून 2024 से लागू होंगे. अब सरकार ने इस नियम पर स्पष्टिकरण दिया है. सरकार ने कहा है कि ऐसे किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है. 

Driving License, driving Test exemption: साल 2021 से लागू है नियम, 1 जून 2024 में नहीं किया गया है कोई बदलाव

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार  कुछ मीडिया सेक्शनों में प्रसारित हो रही खबरों के संदर्भ में यह साफ किया जाता है कि  07 जून 2021 को GSR 394(E) के जरिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में जोड़े गए नियम 31B से 31J, जो मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करते हैं, 01 जुलाई 2021 से लागू हुए थे और 01 जून 2024 से इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

Driving License, driving Test exemption: ADTC के सर्टिफिकेट पर मिलती है ड्राइविंग टेस्ट से छूट

मंत्रालय ने आगे कहा है कि इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 12 ड्राइविंग स्कूलों या संस्थानों के लाइसेंसिंग और रेगुलेशन के लिए प्रावधान करती है. इसे 2019 में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के जरिए संशोधित किया गया था. इससे केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नई उपधाराएं जोड़ी गईं.  ADTC के लिए मान्यता राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एजेंसी द्वारा दी जा सकती है. कोर्स पूरा करने पर ADTC द्वारा जारी प्रमाणपत्र (फॉर्म 5B) धारक को ड्राइविंग टेस्ट से छूट देता है.

Driving License, driving Test exemption: फॉर्म 5 वालों को लाइसेंस के लिए देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

सरकार के मुताबिक किसी दूसरे तरह के ड्राइविंग स्कूल, जो कम कड़े नियमों का पालन करते हैं, कोर्स पूरा करने पर सर्टिफिकेट (फॉर्म 5) जारी करते हैं. हालांकि, यह प्रमाणपत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट से छूट नहीं देता. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ फॉर्म 5 या फॉर्म 5B होना चाहिए. हालांकि, ड्राइविंग टेस्ट से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अंतिम शक्ति लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास होती है.