होटल और रेस्त्रां के मेन्यू को लेकर सख्त हुआ FSSAI, कैलरी और एलर्जिक कंटेंट की जानकारी ना देने पर भेजा नोटिस
FSSAI on Menu Labelling: FSSAI ने कई बड़े होटल और रेस्त्रां को नोटिस भेजा है. FSSAI का कहना है कि मेन्यू लेबलिंग को लेकर बनाए गए नियमों का पालन ना करने पर क्यों ना होटल पर कार्रवाई की जाए.
FSSAI on Menu Labelling: देश का सबसे बड़ा फूड रेगुलेटर FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने कई बड़े होटल और रेस्त्रां को नोटिस भेजा है. FSSAI ने मेन्यू लेबलिंग पर सख्ती दिखाते हुए कई बड़े होटल और रेस्त्रां को नोटिस भेजा है. FSSAI की ओर से नोटिस भेजने का कारण कैलरी और एलर्जिक कंटेंट की जानकारी ना देना है. बता दें कि कई होटल और रेस्त्रां की ओर से कैलरी और एलर्जिक कंटेंट की जानकारी नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से FSSAI ने इन होटल और रेस्त्रां के खिलाफ सख्ती की है और एक्शन लिया है. FSSAI ने इन होटल और रेस्त्रां से पूछा है कि इस गलत व्यवहार के लिए क्यों ना बंद करने की कार्रवाई की जाए.
साल 2020 में जारी किए गए थे नियम
बता दें कि 1 जनवरी 2022 तक सभी होटल और रेस्त्रां को इन नए नियमों के तहत काम करना था और इसे 1 जुलाई 2022 से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए भी अनिवार्य किया गया था. इन नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई होटल और रेस्त्रां इन नियमों का पालन नहीं करता है तो फूड रेगुलेटर FSSAI के पास लाइसेंस कैंसिल करने की पावर है.
नवंबर 2020 में लागू हुए थे नियम
बता दें कि नवंबर 2020 में फूड रेगुलेटर ने नए फूड पैकेजिंग और लेबलिंग के नियम जारी किए थे. इन नए नियमों के मुताबिक, सभी रेस्त्रां, जिन्हें केंद्रीय लाइसेंस जारी हुए हैं या फिर वो होटल चेन, जिनके पास 10 या उससे ज्यादा भोजनालय हैं, तो इन होटल को अपने मेन्यू कार्ड पर हर फूड आइटम के साथ कैलरी काउंट की जानकारी देनी है.
इसके अलावा होटल और रेस्त्रां को अपने मेन्यू में एलर्जिक इन्फोर्मेशन के बारे में भी बताना होगा. इसके अलावा वेज और नॉन वेज के भी लेवल देने होंगे. बता दें कि कस्टमर्स के लिए ये बदलाव किए गए हैं, ताकि कस्टमर को पता हो कि वो होटल और रेस्त्रां के मेन्यू में किस फूड आइटम पर कितना कैलरी और कितना एलर्जिक कंटेंट है.