सड़क वाली थाली पर 'स्वच्छता मिशन', बतानी होगी व्यंजनों की एक्सपायरी डेट
FSSAI new rules: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है. कस्टमर्स को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.
FSSAI new rules: देशभर में स्ट्रीट फूड (Street Food) का जबरदस्त क्रेज है, लेकिन यहां बिकने वाले सामानों की क्वालिटी को लेकर कोई खास सख्ती नहीं है. लेकिन अब सरकार स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाने-पीने के सामानों को लेकर गंभीर हो रही है. सरकार इन सामानों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिये कदम उठा रही है. इसके तहत जून 2020 के बाद से, स्थानीय मिठाई की दुकानों (Local sweet shops) को भी परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए ‘बनाने की तारीख’ (Sweets making date) तथा 'उपयोग की सही अवधि’ (use before date) जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी.
मौजूदा समय में, इन जानकारियों को पहले से बंद डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना जरूरी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है. कस्टमर्स को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है.
खाद्य नियामक एफएसएसएआई के ताजा आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर/ट्रे पर बनाने की तारीख और 'उपयोग का सही समय' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा. यह आदेश एक जून, 2020 से प्रभावी होगा. आदेश के अनुसार राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
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बता दें, FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया है. एफएसएसएआई का काम लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखना है.