अगर आपने किसी बिल्‍डर के यहां मकान या फ्लैट बुक कराया है और उसका पजेशन नहीं मिला है तो आपके लिए राहत भरी खबर है. राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने ऐसे घर खरीदारों को राहत प्रदान की है, जो लगातार EMI तो भर रहे हैं लेकिन घर का कोई अता-पता नहीं है. अगर ऐसे घर खरीदार बिल्‍डर के पास रिफंड के लिए अप्‍लाई करते हैं तो बिल्‍डर को लोन के मूल धन के साथ ब्‍याज भी लौटाना होगा.

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1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

NCDRC ने अपने फैसले में कहा कि बिल्‍डर को घर खरीदार को उसकी रकम ब्‍याज समेत लौटाने के साथ-साथ 1 लाख रुपए मुकदमेबाजी और 1 लाख रुपए मुआवजा देना होगा.

क्‍या है मामला

NCDRC में वेव गार्डन मोहाली के 20 घर खरीदारों ने 2012 में याचिका दाखिल की थी. उन्‍होंने घर खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए बिल्‍डर को दिए थे. बिल्‍डर कंट्री कोलोनाजर्स ने 2015 में पजेशन का वादा किया था. बिल्‍डर ने 2015 में पजेशन देने का वादा किया था.

7 साल बाद भी नहीं मिला मकान

7 साल बीतने के बाद भी जब बिल्‍डर ने उन्‍हें घर नहीं दिया तो NCDRC में याचिका दाखिल की गई. NCDRC ने याचिका में बिल्‍डर की खामी पकड़ ली और रिफंड के साथ 1 लाख मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.