बड़ी खबर! दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखे रखने, बेचने पर लगाया बैन, ऑनलाइन बिक्री-डिलीवरी पर भी लगाई रोक
Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 जनवरी, 2023 तक पटाखे रखने, बनाने, बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही पटाखों के ऑनलाइन बिक्री और डिलिवरी पर भी प्रतिबन्ध रहेगा. राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
गोपाल राय ने ट्वीट में कहा, दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.
ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी भी पर रोक
उन्होंने कहा, इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा. यह बैन 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा. बैन को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी.
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बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाया था. पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था. पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी.